देश में नर्सिंग कार्यबल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। कदम हर साल लगभग 15,700 नर्सिंग स्नातकों को जोड़ेगा। यह भारत में गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और समान नर्सिंग शिक्षा सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से कम सेवा वाले जिलों और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में। कुल वित्तीय भार 1,570 करोड़ रुपये होगा।
इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भौगोलिक और ग्रामीण-शहरी असंतुलन को दूर करना है, जिसके कारण नर्सिंग पेशेवरों की उपलब्धता कम हो गई है और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। इन नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवा में योग्य मानव संसाधनों की उपलब्धता को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। यह यूनिवर्सल हेल्थ केयर (यूएचसी) के लिए राष्ट्रीय शासनादेश के एक हिस्से के रूप में भी किया जा रहा है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में मदद करेगा। क्षेत्र में उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नर्सिंग शिक्षा के लिए नियामक संरचना में सुधार पर भी विचार किया जा रहा है।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) कौशल विकास और विदेशी पदों के लिए योग्य नर्सों की नियुक्ति के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी सहयोग करता है।
मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ इन नर्सिंग कॉलेजों का सह-स्थान मौजूदा बुनियादी ढांचे, कौशल प्रयोगशालाओं, नैदानिक सुविधाओं और फैकल्टी के इष्टतम उपयोग की अनुमति देगा। इस पहल से नर्सिंग छात्रों को बेहतर नैदानिक अनुभव मिलने की उम्मीद है और इसके परिणामस्वरूप मेडिकल कॉलेजों में रोगियों के लिए बेहतर देखभाल और सेवा प्रावधान भी होगा। इन नर्सिंग कॉलेजों में हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग का भी पता लगाया जाएगा और ऊर्जा दक्षता और कार्बन फुटप्रिंट में कमी सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिकता के अनुसार अपनाया जाएगा।
सरकार की इस परियोजना को अगले दो वर्षों के भीतर पूरा करने की योजना है और योजना के प्रत्येक चरण के साथ-साथ परियोजना के निष्पादन के लिए विस्तृत समय-सीमा निर्धारित की है। केंद्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और राज्यों में प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति कार्य की प्रगति की निगरानी करेगी। योजना के तहत नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए किए जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति के बारे में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र नियमित आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सूचित करेंगे।