दत्तक ग्रहण के लिए CARA द्वारा अनुरक्षित केयरिंग पोर्टल को गोद लेने के मामलों की ऑनलाइन प्रक्रिया को शीघ्र और पारदर्शी रूप से सुनिश्चित करने के लिए नया रूप दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों ने पोर्टल पर
दत्तक ग्रहण के लिए CARA द्वारा बनाए गए केयरिंग पोर्टल को गोद लेने के मामलों की ऑनलाइन प्रक्रिया को तेजी से और पारदर्शी रूप से सुनिश्चित करने के लिए नया रूप दिया गया है। संपूर्ण प्रक्रिया के अंत से अंत तक डिजिटलीकरण से क्षेत्र स्तर पर भी तेजी से प्रसंस्करण हुआ है। सभी जिलाधिकारियों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का निर्धारण करने और ऐसे बच्चों के फास्ट ट्रैकिंग प्लेसमेंट के लिए आवश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है।
अधिकांश शिकायतें भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) के प्रतीक्षा समय से संबंधित हैं। पीएपी की प्रतीक्षा अवधि उन बच्चों की उपलब्धता पर निर्भर करती है जिन्हें सीडब्ल्यूसी द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया गया है। यह किसी विशेष राज्य से गोद लेने वाले पीएपी की पसंद और पसंदीदा आयु वर्ग पर भी निर्भर करता है। जहां छह साल तक के सामान्य छोटे बच्चे को गोद लेने के लिए लंबी कतार है, वहीं पीएपी के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है जो विशेष जरूरतों वाले बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखते हैं और तत्काल प्लेसमेंट श्रेणी (ज्यादातर बड़े बच्चे) के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। इसके अलावा, प्रतीक्षा समय केवल पीएपी के लिए प्रासंगिक है, जो बच्चे कानूनी रूप से मुक्त हैं उन्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
हितधारकों और विशेषज्ञों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के अनुरूप दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 तैयार किया है। 23.09.2022 को अधिसूचित किया गया है। दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 को CARA और दत्तक ग्रहण एजेंसियों और भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) सहित अन्य हितधारकों के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।